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नूंह में ‘बुलडोजर एक्शन’ पर लगा ब्रेक, तोड़फोड़ की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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नूंह हिंसा को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ जारी बुजडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है।

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आपको बता दें हरियाणा के नूंह जिला में हिंसा के बाद से खट्टर सरकार ऐक्शन मोड में है। ब्रजमंडल यात्रा में हुई हिंसा के बाद से ही सरकार की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ताऊ के बुलडोजर पर ब्रेक लग गई है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया है। दरअसल सरकार की तरफ से नूंह में लगातार हिंसा में शामिल आरोपियों के निर्माण और दुकानों को गिराया जा रहा था। नूंह के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, जिला नूंह में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एचएमजे जीएस संधवालिया सीआर 3 द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया। अगले आदेश तक तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। दोबारा मामले की सुनवाई अब आज दो बजे होगी।

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