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पुणे Lok Sabha ByPoll को लेकर शीर्ष कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला

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Lok Sabha By-Poll: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा क्षेत्र में एक खाली सीट को भरने के लिए तुरंत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ईसीआई की अपील पर यह आदेश पारित किया।

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Lok Sabha By-Poll: 29 मार्च, 2023 से है सीट खाली

शीर्ष अदालत ने आज चुनाव निकाय द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया और मामले को मार्च में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर में ईसीआई को लोकसभा में पुणे निर्वाचन क्षेत्र की सीट के लिए लंबित उपचुनाव तुरंत कराने का निर्देश दिया था, जो सांसद गिरीश बापट की मृत्यु के बाद 29 मार्च, 2023 से खाली है।

Lok Sabha By-Poll: कोर्ट ने प्रमाण पत्र किया था रद्द

न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति कमल खट्टा की उच्च न्यायालय की पीठ ने ईसीआई द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था जिसमें कहा गया था कि उपचुनाव नहीं होंगे। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने पाया था कि चुनाव न कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कारण विचित्र थे। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करना ईसीआई का कर्तव्य है कि जब कोई लोकसभा सीट खाली हो, तो उसे एक निर्धारित अवधि के भीतर भरा जाए ताकि निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्वहीन न रहें।

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