High Court: दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज
High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार, 14 दिसंबर को दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की बेंच ने विशाल यादव द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसी तरह की याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी है। यादव ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीखें यूपीएससी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के साथ टकरा रही हैं। इसलिए, दिल्ली न्यायिक सेवा की परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए।
High Court: दोनों परीक्षा 17 दिसंबर
संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त भर्ती परीक्षा विभिन्न कानूनी पदों पर भर्ती के लिए एक परीक्षा है। दिल्ली न्यायिक सेवा और संयुक्त भर्ती परीक्षा दोनों 17 दिसंबर को आयोजित होने वाली हैं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और तुषार राव गेडेला की बेंच ने 7 दिसंबर को इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा पहले ही एक बार स्थगित की जा चुकी है और इसे दोबारा स्थगित करना संभव नहीं है।
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