दिल्ली: वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी, लागू हुआ GRAP
Delhi Grap System: देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू हो गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस व्यवस्था को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने लागू करने का आदेश जारी किया है। जिसके तहत कई तरह के काम पर कड़ी पाबंदी रहेगी। करीब 13 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया हैं, जहां GRAP का सख्ती से पालन होगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगेगा।
दरअसल, दिल्ली में सर्दियों आते ही प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। यहां की हवा इतनी खराब हो जाती है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सर्दी शुरू होने से पहले ही एक्शन प्लान तैयार करके लागू कर दिया है, सर्दियों में लोग बिना किसी परेशानी के मौसम का लुत्फ उठा सकें। पर्यटक घूमने आ सकें। वायु प्रदूषण से हो रही बीमारियों पर रोक लगाया जा सके । साथ ही दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो, जिस वजह से देश की राजधानी दिल्ली की छवि खराब न हो।
आज से निम्न बिंदु पर लिया गया निर्णय…
- पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- खुले में कूड़ा जलाना मना है।
- गाड़ी से धुंआ निकला तो कार्रवाई होगी।
- डीजल जनरेटर इमरजेंसी में ही चलाने को कहा गया है।
- सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी छिड़का जाएगा।
- PUC के बिना गाड़ियां चलाने पर बैन लगाया गया है।
- होटलों, रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर जलाने पर बैन है।
- पार्किंग फीस बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार ने दिया है।
- इलेक्ट्रिक, CNG बसों, मेट्रो के रूट बढ़ाए जाएंगे।
- ईंधन से चलने वाली इंडस्ट्रियां बंद की जाएगी।
- माइनिंग, स्टोर क्रशर और ईंट भट्ठियां बैन रहेंगी।
- BS-3,4 पेट्रोल-डीजल से चलने वाली कारें बैन होंगी।
- ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। सिर्फ जरूरी सामान वाले ट्रक आएंगे-जाएंगे।
- निर्माण सामग्री खुले में रखने पर बैन है।
- ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में ट्रैफिक पुलिस रहेगी तैनात।
- निबंधित मीडियम-हैवी व्हीकल बैन हैं।
- कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे, वर्क फ्रॉम होम पर जोर।
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