Delhi: मेयर शैली ओबेरॉय ने खटखटाया दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा, केंद्र सरकार नहीं दे रही विदेश यात्रा की अनुमति
Delhi Mayor Shelly Oberoi: दिल्ली की मेयर और आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन, 2023 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन की यात्रा की अनुमति देने के लिए राजनीतिक मंजूरी देने में देरी के कारण केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष याचिका
मामले में, मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष शैली ओबेरॉय के वकील ने मामले के बारे में विस्तार से बताया। वकील ने अदालत को बताया गया कि दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय को अनुमति की तात्कालिक जरूरत है क्योंकि ओबेरॉय को 9 अक्टूबर को यात्रा करनी है। और शिखर सम्मेलन 11 अक्टूबर से शुरू होगा।
मामला बुधवार को सूचीबद्ध किया जाएगा
वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मामला बुधवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। बता दें, शैली ओबेरॉय ने इस मामले में 15 जून को दिल्ली नगर निगम आयुक्त (एमसीडी) आयुक्त को एक प्रस्ताव भेजा था। आयुक्त ने फाइल सचिव, शहरी विकास को भेज दी, जिन्होंने इसे मुख्य सचिव को भेज दिया। इसके बाद शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था। यह फाइल 22 सितंबर को उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा विदेश मंत्रालय को भेजी गई थी हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी तक शैली ओबेरॉय को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन उनके साथ यात्रा करने वाले आईएएस अधिकारी को मंजूरी दे दी गई है।
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