Delhi: साल 2016 में गिरफ्तार ISIS आतंकी अदनान हसन दोषी करार
NIA Special Court Pronounced Accused Adnan Hassan Guilty: दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने ISIS अबू धाबी मॉड्यूल से जुड़े मामले में आरोपी अदनान हसन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराया है।
ISIS Terrorist के तौर पर कर रहा था काम
बता दें, यह केस तीन भारतीय शेख अजहर अल इस्लाम सत्तार शेख, मोहम्मद फरहान मोहम्मद रफीक शेख और अदनान हसन से जुड़े क्रिमिनल षड्यंत्र से संबंधित है। आरोपी अन्य अज्ञात साथियों के साथ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, ISIS के सदस्य के तौर पर काम कर रहा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, इस साजिश का उद्देश्य आतंकवादी हमलों की योजना बनाना था। साथ ही उसे अंजाम देने के लिए यंग लड़कों की पहचान कर उन्हें प्रेरित करना, चरमपंथी बनाकर ट्रेनिंग देना था।
सोशल मीडिया का उपयोग कर यूथ को करता था ब्रेनवॉश
एनआईए की जांच से पता चला है कि आरोपी अदनान हसन ने अन्य लोगों को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज आर्टिकल , कमेंट्स, वीडियो, तस्वीर और इस्लामी स्कॉलर्स की टिप्पणियों सहित अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफार्मों का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने आरोपी अब्दुल्ला बसिथ और अन्य सहयोगियों को पैसा देकर सहायता भी की।
साल 2016 में किया गया था अरेस्ट
आरोपी अदनान हसन को आतंकी गतिविधियों से जुड़ने और देश में इसकी नापाक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आरोप में 29 जनवरी, 2016 को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद, एविडेंस के आधार पर NIA की स्पेशल कोर्ट, दिल्ली में UAPA अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी अदनान हसन के विरुद्ध 25 जुलाई, 2016 को चार्जशीट दायर किया गया था। 10 अक्टूबर, मंगलवार को उसे दोषी करार दे दिया गया।
ये भी पढ़ें- Israel-Palestine War: इजरायली PM से पीएम मोदी ने की बात, कहा ‘हम निर्दोष पीड़ितों के साथ हैं’