‘शमशेरा’ की OTT स्ट्रीमिंग को रोकने की याचिका Delhi HC ने की खारिज
Delhi HC: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिल्म निर्माता बिक्रमजीत सिंह भुल्लर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म शमशेरा की ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर स्ट्रीमिंग या प्रसारण को रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की गई थी भुल्लर ने प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि शमशेरा का कथानक और विषय उनके काम ‘कबू ना छोड़ें खेत’ पर आधारित था और इसलिए, यशराज ने उनके कॉपीराइट काम का उल्लंघन किया है।
Delhi HC: न्यायमूर्ति ने की थी याचिका खारिज
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि भुल्लर ने एक पीरियड ड्रामा, एक पिता-पुत्र की कहानी जहां दोनों एक जैसे दिखते हैं, बच्चों, पक्षियों, गर्म तेल, घोड़े, भूमिगत सुरंग और जैसे विषयों पर एकाधिकार का दावा करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ये पहलू ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में आम हैं और अगर कोर्ट भुल्लर से सहमत है, तो यह विचारों पर एकाधिकार देने जैसा होगा, जो स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है।
Delhi HC: भुल्लर ने खटखटाया था दरवाजा
भुल्लर ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि वर्ष 2006 के आसपास, उन्होंने 18वीं शताब्दी के आसपास आधारित एक पीरियड ड्रामा के विचार की कल्पना की थी। 2009 में, काबू ना छड़ें खेत को 10 मिनट की अवधि वाली एक लघु छायांकन फिल्म में संक्षिप्त किया गया था। फिल्म को टोरंटो में स्पिनिंग व्हील फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया था और इसमें आवाज दिवंगत अभिनेता ओम पुरी ने दी थी।
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