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दिल्ली पुलिस का आदेश जारी, FIR में नहीं होगा उर्दू और फारसी के कठिन शब्दों का इस्तेमाल

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दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस कर्मचारियों को FIR, डायरी या चार्जशीट दर्ज करते वक्त उर्दू और फारसी भाषा के मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बता दें कि विभाग ने 383 मुशक्लि शब्दों के हिंदी और अंग्रेजी में आसान विकल्पों के साथ एक सूची तैयार की है। उसे अधिकारियों के साथ शेयर की गई है।

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पुलिस आयुक्त ने 2019 में दिल्ली पुलिस को जटिल उर्दू और फारसी शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस कर्मचारियों को सरल शब्दों का उपयोग करने के लिए कहा है, जो इसमें शामिल सभी विभागों को आसानी से समझ में आते हैं।

“उपरोक्त निर्देश जारी करने के बावजूद, यह देखा गया है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन संतोषजनक नहीं है। जांच अधिकारी अभी भी FIR दर्ज करने के साथ-साथ डायरी सूची और चार्जशीट आदि तैयार करते समय पुरातन उर्दू/फ़ारसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहें हैं।” “पुलिस प्रमुख ने कहा।

अरोड़ा ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करते हुए पुलिस अधिकारियों को FIR में सरल शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है, “उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

दिल्ली पुलिस प्रमुख ने आदेशों के साथ, उर्दू में 383 जटिल शब्दों की एक सूची भी साझा की, जो प्राथमिकी या आरोप पत्र में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। उर्दू के हर शब्द के साथ उन्होंने हिंदी या अंग्रेजी में एक वैकल्पिक शब्द दिया जो अब से इस्तेमाल किया जा सकता है।

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