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Consumer Forum: कैरी बैग के लिए ₹7 लेना पड़ा महंगा, ₹3,000 का मुआवजा देने का निर्देश

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Consumer Forum: दिल्ली की एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में फैशन ब्रांड, लाइफस्टाइल को अपने एक आउटलेट पर एक ग्राहक से पेपर कैरी बैग के लिए ₹7 वसूलने के लिए ₹3,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष एसएस मल्होत्रा ​​और सदस्य रश्मी बंसल और रवि कुमार ने ग्राहक को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए आउटलेट को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें कैरी बैग के लिए वसूले गए ₹7 वापस करने का भी निर्देश दिया।

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Consumer Forum: ग्राहक मानसिक पीड़ा से गुजरा

“आयोग की राय है कि लाइफस्टाइल कैरी बैग के लिए कोई राशि नहीं ले सकता है, खासकर उन वस्तुओं के लिए जो आउटलेट से ही खरीदी गई हैं और इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई भी राशि वसूलना सेवा में कमी के समान है। इसलिए, शिकायतकर्ता को कैरी बैग की कीमत के रूप में 7/- रुपये वापस करने और मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 3000/- रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है। इसमें केस लड़ने की लागत भी शामिल होगी”।

Consumer Forum: देर करने पर देना होगा ब्याज

आयोग ने कहा कि अगर इस आदेश का समय पर पालन नहीं किया गया तो लाइफस्टाइल को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम अनमोल मल्होत्रा ​​नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर सुनवाई कर रहा था, जिसने दावा किया था कि जब वह लाइफस्टाइल के आउटलेट पर गया था, तो उसकी जानकारी के बिना उससे एक पेपर कैरी बैग के लिए ₹7 का शुल्क लिया गया था। जानकारी के अनुसार यह घटना 8 दिसंबर, 2020 को हुई थी, जब मल्होत्रा ​​ने आउटलेट से ₹706 का सामान खरीदा था, जिसमें पेपर कैरी बैग के लिए ₹7 का शुल्क शामिल था।

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