Bihar: सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जाति आधारित गणना पर आज सुनवाई
बिहार में जाति आधारित गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 अक्टूबर को सुनवाई पर सहमत हो गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने पिछली सुनवाई में आदेश दिया था। उन्होंने आदेश दिया गया था कि मामले को शुक्रवार की वाद सूची से हटाया नहीं जाएगा क्योंकि राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति-आधारित सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित किया था। बता दें कि सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती पर बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जाति आधारित गणना पर आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में बिहार में जाति जनगणना का विरोध किया है। 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने जातिगत गणना की रिपोर्ट दी है। इसलिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई आज, 6 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिहार सरकार ने पहले सर्वे से जुड़ा आंकड़ा नहीं जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन 2 अक्टूबर को यह जारी किया गया था।
क्या है जाति आधारित गणना की रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या में ऊंची जातियां 15.52 प्रतिशत हैं, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 19.65 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 1.68% हैं। इस बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसका उद्देश्य आम जनता के हित में नीतियां बनाना था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण की प्रक्रिया या परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगाने के लिए बार-बार अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, हालांकि यह तर्क दिया गया था कि डेटा प्रकाशित होने के बाद मामला निरर्थक हो जाएगा।
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