Night Curfew in Punjab: चन्नी सरकार का ऐलान, पंजाब में लगाया गया नाइट कर्फ्यू
पंजाब: भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच, कोरोना वायरस (corona virus) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variants) के प्रकोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में पंजाब में भी अब कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Punjab) का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही हैं। 10 दिन में सक्रिय मामलों की संख्या में 1394 की वृद्धि दर्ज की गई है।
Night Curfew in Punjab: ये होगी गाइडलाइन
फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही दफ्तर जाने की अनुमति।
सरकारी और प्राइवेट दोनों दफ्तर में फुली वैक्सीनेटेड लोगों को जाने की अनुमति।
बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां और स्पा को 50% कैपिसिटी के साथ चलाने का आदेश।
मॉल, रेस्तरां और अन्य जगहों के कर्मचारियों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी जरूरी।
राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
चन्नी सरकार की अध्यक्षता में लिया गया फैसला
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में राज्य में कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई। बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर 50% क्षमता पर काम कर सकते हैं, बशर्ते सभी स्टाफ सदस्यों को पूरी तरह से टीका लगाया गया हो। प्रतिबंधों का नया सेट 15 जनवरी तक रहेगा।