केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक संजय मिश्रा की नियुक्ति बताई अवैध

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सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध है। कोर्ट ने संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक ED निदेशक के पद पर रखने को कहा है। कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल को घटाया। अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा जबकि उन्हें 18 नवंबर को रिटायर होना था। तीसरी बार केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया था।

31 जुलाई तक पद पर रहेंगे संजय कुमार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल का विस्तार अवैध है लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे।

ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके बावजूद उन्हें तीसरा एक्सटेंशन दिया गया, जो गैरकानूनी है, इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं।

आपको बतादें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 31 जुलाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय के नए डायरेक्टर की नियुक्ति करनी होगी। केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा को सेवा विस्तार दिया था जिसके बाद वो इस साल नवंबर तक इस पद पर रहने वाले थे।

उन्हें पिछले कुछ सालों से लगातार सेवा विस्तार मिल रहा था। उनके सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने CVC और DSPE एक्ट में किये गए संसोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इन संसोधन के जरिये CBI और ED निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। यह कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया. मई 2020 में, वह 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए।

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