Madhya Pradesh

कॉमेडियन Munawar Faruqui के खिलाफ सभी FIR इंदौर ट्रांसफर

कॉमेडी शो में हिंदू देवी-देवताओं पर टिप्पणी करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) के खिलाफ सभी FIR को इंदौर ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली में पेशी वारंट के संबंध में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने फारूकी की अंतरिम सुरक्षा को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। आपको बता दें कि इस पीठ में न्यायमूर्ति संजय करोल भी शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत केस को रद्द करने की याचिका के पर विचार नहीं कर रही है।

फारूकी के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर को इंदौर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वहां उनके मुवक्किल की सुरक्षा को खतरा है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा: “इंदौर एक सुरक्षित शहर है। यह मुंबई के करीब भी है। एफआईआर को इंदौर ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत है?”

वकील ने बेंच से एफआईआर को क्लब करने और उन्हें मुंबई या दिल्ली में स्थानांतरित करने का आग्रह किया, न कि इंदौर या प्रयागराज में। उन्होंने कहा कि इन शहरों में उनके मुवक्किल की सुरक्षा को लेकर खतरा था। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, “तथ्यों और परिस्थितियों और इस अदालत के पिछले आदेश को ध्यान में रखते हुए, हम सभी शिकायतों को इंदौर के एक पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के इच्छुक हैं।”

फरवरी में, SC ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था। बीजेपी विधायक के बेटे ने फारुकी व अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के मुताबिक, यह टिप्पणी जनवरी 2021 में इंदौर के एक कैफे में आयोजित एक कॉमेडी शो में की गई थी। आरोप लगाया गया था कि शो में हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर मजाक किया गया था।

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