SC : बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा – ‘भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, हमारे निर्देश पूरे देश में लागू होंगे’

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SC : बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बैंच सुनवाई कर रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें दीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं. निर्देश पूरे देश में लागू होंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आदेश अतिक्रमणकारियों की मदद न करे। अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। आगे कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने की ही छूट होगी। यह पूरे देश के लिए होगा।

‘पिछले कुछ वर्षों में…’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने यह स्पष्ट कर दिया है, यदि कोई सार्वजनिक सड़क, जल निकाय, रेलवे लाइन है तो कदम उठा सकते हैं। हम अदालतों को अनधिकृत निर्माण मामलों से निपटने के दौरान सतर्क रहने का निर्देश देंगे. जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विध्वंस की संख्या लगभग 4.5 लाख है। यह कुछ या 2 फीसदी नहीं है।

‘अतिक्रमणकारियों की…’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पिछले कुछ वर्षों के बारे में दिया गया एक सुसंगत आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तोड़फोड़ हुई है। 28 लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं. निर्देश पूरे देश में लागू होंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आदेश अतिक्रमणकारियों की मदद न करे।

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