Punjab : प्लेवे स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य : डॉ. बलजीत कौर

Punjab : पंजाब सरकार ने अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन ( ई.सी.सी.ई) कौंसिल के सुझावों को लागू करने का फैसला किया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इन सुझाव के लागू होने के साथ राज्य में काम कर रहे निजी प्लेवे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा, स्त्री और बाल विकास विभाग से 6 महीनों में प्लेवे स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिर्वाय हो गया है। उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड प्लेवे ही अब राज्य में अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि प्लेवे स्कूलों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, जिससे किसी भी संस्था को मुश्किल का सामना न करना पड़े और समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। राज्य के सभी प्लेवे स्कूलों की निगरानी राज्यस्तरीय ई.सी.सी.ई कौंसिल द्वारा की जाएगी, जिसका नेतृत्व विभाग के मंत्री की तरफ से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्लेवे स्कूलों के लिए ई.सी.सी.ई कौंसिल द्वारा 0 से 3 साल के बच्चों के लिए नवचेतना और 3 से 6 साल के बच्चो के लिए अधारशिला सिलेबस निर्धारित किया गया है। आर.टी.एक्ट 2009 के अधीन आते स्कूलों के प्री- प्राइमरी स्कूलों को भी यह रजिस्ट्रेशन करवाना अनिर्वाय है।
उन्होंने बताया कि प्लेवे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबों, पैंसिलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि उनके बचपन के शुरुआती विकास के लिए खेल के जरिए पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में निखार आएगा। बच्चों की सेहत के ध्यान हित पेरेंट्स टीचर वटसअप्प ग्रुप बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी प्ले वे स्कूलों में खेलने के लिए जगह और सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे, जिससे बच्चों की निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने मां-बाप से अपील की कि बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते समय यह जांच करें कि स्कूल रजिस्टर्ड है या नहीं। सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्लेवे स्कूलों में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बढ़िया सुधार लाने के लिए लगातार कार्यशील है।
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