
संसद सुरक्षा चूक (Parliament Security Breach) मामले में आरोपियों की जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। Delhi Police ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट में पुलिस ने कहा कि जींद, हरियाणा की रहने वाली नीलम पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। UAPA कानून के तहत उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा दी जा सकती है।
पुलिस ने कहा कि नीलम और उसके साथियों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर देश की संप्रभुता और एकता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। UAPA के सेक्शन 16 (टेरेरिज्म) और 18 (आतंकी साजिश) में उनके खिलाफ धारा भी जोड़ी गई है।
नीलम ने अनुच्छेद 22(1) का हवाला देकर कुछ दिन पहले गिरफ्तारी के 24 घंटे की जगह 29 घंटे में कोर्ट में पेश नहीं होने पर जमानत याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जो आज सुनाया जा सकता है।
कुल छह लोगों को संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें पीली गैस छोड़ने के दो आरोपी भी शामिल थे।
नीलम ने अनुच्छेद 22(1) का हवाला देकर कुछ दिन पहले गिरफ्तारी के 24 घंटे की जगह 29 घंटे में कोर्ट में पेश नहीं होने पर जमानत याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जो आज सुनाया जा सकता है।
कुल छह लोगों को संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें पीली गैस छोड़ने के दो आरोपी भी शामिल थे।
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