New Delhi: यमन जाने की याचिका पर दिल्ली HC का केंद्र को नोटिस

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निमिषा प्रिया की मां को अपने रिस्क पर यमन की यात्रा करने की अनुमति देने के लिए निर्देश लेने का निर्देश दिया है, लेकिन उनकी 10 वर्षीय बेटी की यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को केरल की एक महिला की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए यमन की यात्रा की सुविधा देने की मांग की है, जिसे एक यमनी व्यक्ति की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है।
New Delhi: ट्रायल कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
निमिषा प्रिया, जो पेशे से एक नर्स है उन्हें 2020 में यमन के ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी और 2022 में अपील अदालत ने उसकी सजा को बरकरार रखा था। नवंबर 2023 में, यमन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी लेकिन ब्लड मनी का खुला भुगतान करने का विकल्प बरकरार रखा । न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने शनिवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह उनकी मां प्रेमा कुमारी को दो अन्य व्यक्तियों के साथ अपने रिस्क पर यमन की यात्रा करने की अनुमति देने के लिए निर्देश ले, लेकिन उनकी 10 वर्षीय बेटी की यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
New Delhi: नाबालिग बेटी को अनुमति देने से इनकार
न्यायाधीश ने मां की ओर से पेश हुए वकील सुभाष चंद्रन से कहा, “10 साल की नाबालिग बेटी. हम उनसे (केंद्र के वकील से) निर्देश लेने के लिए नहीं कह सकते। कृपया समझें कि यह बगीचे में नहीं जा रहा है। बच्चे को खतरे में न डालें,” हालांकि, राजधानी में यमन के दूतावास के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने उसकी मां को मृतक के परिवार के साथ बातचीत शुरू करने के लिए दूतावास से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी ।
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