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ज्ञानवापी मामले में आज आएगा फैसला, शहर में लागू की गई धारा 144

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ज्ञानवापी मामले की आग अब तक बुझ नहीं पाई है। दरअसल 1991 में वाराणसी के पुजारियों ने दावा करते हुए याचिका दायर की थी 16वीं सदी में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के पवित्र मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। यही नहीं पुजारियों ने ये तक दावा किया था कि मंदिर के परिसर में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं और उन्हें मस्जिद की जगह परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए तब से ये विवाद लगातार बना हुआ लेकिन आज इस मामले पर वाराणसी की जिला जज की अदालत फैसला ले सकती है।

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तीन महीने से ज्यादा चल रहे इस केस में हिंदू और मुस्लिम के दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं जिसमें कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष का दावा खारिज करते हुए अदालत को सबूत सौंपे हैं। इस महत्वपूर्ण मामले में बहस के दौरान मुगल आक्रांता औरंगजेब तक के आदेशों का हवाला दिया गया है। वाराणसी ज्ञानवापी के इस मामले में आज फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुईं हैं आज जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट यह फैसला सुनाएगी कि मुकदमा चलने योग्य भी है कि नहीं। इस फैसले को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट परिसर में करीब 250 पुलिसकर्मी तैनात किए जा चुकें हैं।

बता दें कि 24 अगस्त को सुनवाई के बाद जिला जज ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसले सुनाने का ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं ये देखना होगा। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को लोगों ने अपनी दलीलें पेश की थीं। आज इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुईं हैं। वाराणसी का ये फैसला 12 से 4 बजे के बीच कभी भी आ सकता है।

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