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IT Act 66A असंवैधानिक, फिर भी हुई FIR, सुप्रीम कोर्ट है हैरान

देशद्रोह कानून
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नई दिल्ली। आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद भी इसके तहत थानों में FIR दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है।

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कोर्ट ने कहा है कि यह हैरान और परेशान करने वाला है कि साल 2015 में इस धारा को SC से असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसके बावजूद इस धारा के तहत FIR दर्ज हो रही है।

कोर्ट ने पीपल्स यूनियन ऑफ़ सिविल लिबर्टीज की याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

PUCL की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार देशभर में सभी थानों में आईटी एक्ट की धारा 66 A के तहत FIR दर्ज न करने के लिए एडवाइजरी जारी करें।

केंद्र इस सेक्शन के तहत पुलिस स्टेशनों में पेंडिंग FIR जांच और कोर्ट में चल रहे मुकदमों का डेटा उपलब्ध कराए।

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