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महुआ मोइत्रा के सरकारी बंगला खाली करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चार जनवरी तक टली

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New Delhi : ‘रिश्वत के बदले सवाल’ पूछने के मामले में संसद की सदस्यता से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा द्वारा सरकारी बंगला खाली कराने के दिए गए नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई 4 जनवरी तक टल गई है। मोइत्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?   

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मोइत्रा की निष्कासन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे मे हाईकोर्ट इसपर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकता। महुआ ने बंगला खाली कराने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है।

11 दिसंबर को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था

11 दिसंबर को संपदा विभाग ने बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। लोकसभा से निष्कासन के बाद टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को संपदा निदेशालय ने 7 फरवरी तक अपना सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था। इस याचिका में सांसद ने आग्रह किया है कि संपदा निदेशालय के 11 दिसंबर के आदेश को रद्द कर दिया जाए या मोइत्रा को 2024 लोकसभा के नतीजे आने तक वैकल्पिक रूप से आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए।

मोइत्रा पर क्या है आरोप?

मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद वेबसाइट की अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था और आठ दिसंबर 2023 को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। लोकसभा द्वारा उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली आचार समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने अपने निष्कासन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस मामले को 3 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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