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माफिया मुख्तार अंसारी को दोहरा झटका ! अब इस मामले में मिली 5 साल की सजा

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मुख्तार अंसारी की चुनौतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं हैं। अभी बुधवार को ही मुख्तार को एक जेलर के धमकाने, जान से मारने की धमकी देने और लोकशांति को भंग करने के आरोप में 7 साल की सजा और 37 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आज मुख्तार को 23 साल पुराने मामले में 5 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार को दिया आज फिर जोरदार झटका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार को आज फिर जोरदार झटका दिया है। लखनऊ बेंच के न्यायधीश जस्टिस डीके सिंह की अदालत में आज मुख्तार को 23 साल पुराने संगीन अपराध मामले में तमाम सबूतों और गवाओं को बारीकी से सुनने के बाद माफिया मुख्तार को दोषी साबित किया गया, हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस डीके सिंह ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को 5साल की कैद सजा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना ठोक दिया है।

23 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को आज मिली 5साल की सजा

23 साल पहले कांड में माफिया मुख्तार अंसारी को आज पांच साल की सजा दी गई है। दरअसल मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 1999 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था कि माफिया ने लखनऊ के हजरतगंज इलाके में सरेआम हत्या कर दी गई थी जिसके बाद यूपी में हड़कंप मच गया था और वर्ष 2020 में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था। उसके बाद 2021 में सरकार ने निचली अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इन दो जोरदार झटकों से ये तो साफ हो गया है कि योगी राज में किसी भी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा।  

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