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जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलेगा या रुकेगा, आज करेगा सुप्रीम कोर्ट फैसला

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दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी (Delhi MCD) द्वारा अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुधवार को बुलडोजर चला। अब इस मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी।

जहांगीरपुरी में बुलडोजर
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दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी (Delhi MCD) द्वारा अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुधवार को बुलडोजर चला। अब इस मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।

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आज फिर से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं की हैं।

पहली याचिका में बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाने और स्थानीय लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित करने की बात कही है। दूसरी याचिका में देश के कई राज्यों में किसी भी मामले में अचानक बुलडोजर चलाने की सरकार की प्रवृति पर रोक लगाने की मांग की है।

बता दें कि बीते कल बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक मस्जिद के पास बनी हुई कई अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। इसी तोड़फोड़ के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा एक याचिका दायर किया गया। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस अभियान पर रोक लगा दिया।

इस अभियान पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि ‘नफरत के बुलडोजर’ पर रोक लगाई जाए और ऊर्जा संयंत्रो को शुरू किया जाए। इलाके लोगों का कहना है कि एनडीएमसी ने उन्हें बिना पूर्व सूचना दिए अतिक्रमण अभियान शुरू किया।

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