Maharashtra : NCP की अयोग्यता याचिकाओं पर 23 जनवरी से सुनवाई शुरू करेंगे स्पीकर : जयंत पाटिल
Maharashtra : राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर “राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी” (अजित पवार गुट) के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP के एक नेता ने यह बात कही।
राकांपा दो धड़ों में बंट गई थी
पिछले वर्ष जुलाई में अजित पवार और 8 विधायकों ने राकांपा को छोड़ दिया था और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद राकांपा दो धड़ों में बंट गई। तबसे दोनों धड़े पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा कर रहे हैं। दोनों गुट विधानसभा अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं कि दूसरे पक्ष के प्रति निष्ठा रखने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए।
जयंत पाटिल ने क्या कहा?
शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह इस उम्मीद से महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानसभा आए थे कि उनका बयान दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अजित के धड़े ने हमारी ओर से दायर किए हलफनामों का अध्ययन करने के लिए और समय मांगा और विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें समय दे दिया है। सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
चुनाव आयोग ने हमारे मामले की सुनवाई की है
पाटिल ने कहा कि हमारे कुछ सहयोगियों को सरकार में आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। हमने उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की थी। लेकिन, ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसका समय तय किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे मामले की सुनवाई की है। फैसला किसी भी समय आने की उम्मीद है। राकांपा की स्थापना साल 1999 में शरद पवार ने की थी। पार्टी 2014 तक राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बनी रही।
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