
Life imprisonment : पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफाजी अशोक कुमार के कत्ल के संबंध में पठानकोट की जिला अदालत में सुनवाई की गई. बता दें कि इस वारदात के दौरान दो लोगों की हत्या की गई थी. इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. सेशन जज पठानकोट ने इस मामले में आरोपियों को उम्र कैद और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पठानिया ने दी.
2020 में हुई थी घटना
बता दें कि 2020 में पठानकोट के गांव थरियाल में कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. वहीं घर में मौजूद लोगों पर हमला भी किया था. इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. मृतकों में एक शख्स क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफाजी थे.
पुलिस ने किया था 12 आरोपियों को गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और सभी 12 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. बताया गया कि आरोपियों में महिलाएं भी शामिल थीं. छानबीन के दौरान आरोपियों के अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया था.
कोर्ट में चल रहा था मामला
थाना शाहपुरकंडी में इस वारदात के संबंध में मामला दर्ज किया गया. जिसके बाद यह पूरा मामला कोर्ट में चला. वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पठानिया ने बताया कि माननीय जिला अदालत की ओर से इस कत्ल में मौजूद 12 लोगों को उम्र कैद की सजा व दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है.
वकील हरीश पठानिया ने दी जानकारी
इस बारे में बात करते हुए वकील हरीश पठानिया ने कहा कि यह मामला 2020 का है. जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी. जिनमें से एक क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफाजी थे. पुलिस ने इस वारदात के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया था. जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं. लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए यह कत्ल किए थे. फिलहाल माननीय जिला अदालत की ओर से सेशन जज ने पकड़े गए 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा वह दो-दोलाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है.
रिपोर्टः नितिन टंडन, संवाददाता, पठानकोट, पंजाब
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