हलाल प्रोडक्ट की बिक्री पर Ban को लेकर सरकार को SC का नोटिस

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “हमें अनुच्छेद 32 के तहत विचार क्यों करना चाहिए? “

Supreme Court: प्रतिबंध लगने से पड़ेगा राष्ट्रीय फर्क

जवाब में, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का राष्ट्रीय प्रभाव होगा और धार्मिक प्रथाओं पर भी असर पड़ेगा। वकील ने कहा, “यह मुझ पर आपराधिक दायित्व डालता है और ऐसी मांगें पहले से ही कर्नाटक और बिहार में की जा रही हैं। यह देखना होगा कि क्या ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है और यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत भी नहीं है।” .

Supreme Court: निर्णय का तत्काल प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा

वकील ने आगे तर्क दिया कि अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य भी इस फैसले से प्रभावित है और केंद्र सरकार को मामले में एक स्टैंड लेना चाहिए। वकील ने कहा, “सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा यहां सवालों के घेरे में है। इसका तत्काल प्रभाव व्यापार, वाणिज्य, उपभोक्ताओं और धार्मिक भावनाओं पर पड़ता है, जो एक अखिल भारतीय मुद्दा है।”

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