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Supreme Court ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग वाली याचिका की खारिज

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण और साइट को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि इस मामले पर बहुत सारी याचिकाएं दायर कर दी गई है। जो उचित नहीं थी क्योंकि इसपर फैसला सुनाया जा रहा था। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि मामले में मुकदमे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

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Supreme Court: कोर्ट ने अक्टूबर में याचिका की थी खारिज

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि जनहित याचिका को पिछले अक्टूबर में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था क्योंकि इस मुद्दे पर कुछ मुकदमे लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता महेक माहेश्वरी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि जनहित याचिका में 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को भी चुनौती देने की मांग की गई है।

Supreme Court: एसएलपी की गई थी दायर

कोर्ट ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय ने अपने बर्खास्तगी आदेश में अधिनियम की वैधता को चुनौती देने का उपाय खुला छोड़ दिया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “हम आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए, एसएलपी [विशेष अनुमति याचिका] खारिज की जाती है। हम स्पष्ट करते हैं कि एसएलपी की बर्खास्तगी किसी भी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती देने के पार्टियों के अधिकार पर टिप्पणी नहीं करती है ”।

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