कारसेवक श्रीकांत पुजारी को मिली जमानत, रामजन्मभूमि मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

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श्रीकांत पुजारी, जो रामजन्मभूमि मामले में गिरफ्तार किया गया था, को कर्नाटक की हुबली कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। 1992 में दंगे के एक मामले में उन्हें 29 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रीकांत पुजारी के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है और वह कल शाम को रिहा हो जाएंगे।

वकील संजीव बडसाका ने कहा, “हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं. कोर्ट ने पुजारी को सशर्त जमानत दी है. आदेश की कॉपी अभी देखी जानी बाकी है. वह जेल से रिहा हो जाएंगे.” पुजारी की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई थी. उनकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किए थे और उनकी रिहाई के लिए उनके समर्थकों ने रैलियां निकाली.

गुरुवार को राज्य सरकार के वकील ने अपनी आपत्ति दर्ज की और कहा कि पुजारी कई मामलों में वांछित है और अदालत से बचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुजारी गैर कानूनी शराब बेचने, जुआ करने और “मटका” करने के आरोपों का सामना कर रहा है।

‘हिंदुओं की भावनाओं का अपमान’

बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। उनका कहना था कि हुबली में रामभक्तों पर पुराने मामलों को फिर से उजागर करना कांग्रेस सरकार की ओछी सोच को दिखाता है। हिंदूओं की भावनाओं को इसने अपमानित किया है।

सरकार लंबित मामले हल कर रही है- डीके शिवकुमार

कांग्रेस ने बीजेपी पर मामले को राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। मामले में, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री ने पहले ही कहा था कि सरकार केवल लंबित मामलों को हल करने की कोशिश कर रही है।

Karnataka उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी कानून के तहत हुई थी। साथ ही, बीजेपी ने प्रतिशोध की राजनीति करने के आरोपों को भी खारिज कर दिया।

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