जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी, जानिए आगे की प्रक्रिया…
Jammu-Kashmir : जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कवायद अब एक कदम और आगे बढ़ गई है. सूबे के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में इस प्रस्ताव के सर्व सम्मति से पास होने के बाद उपराज्यपाल ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है.
गुरुवार को कैबिनेट ने किया था पास
बता दें कि गुरुवार को उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी. इसमें सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ था. इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें इस प्रस्ताव को सौंपा. अब इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. सरकार की ओर से कहा गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाने से यहां के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा और उनकी पहचान की रक्षा की जा सकेगी.
केंद्र के पाले में गेंद
उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अब इस मामले में केंद्र को फैसला लेना है. मतलब गेंद केंद्र के पाले में पहुंच चुकी है. दरअसल जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया था. यदि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तो इस अधिनियम में संशोधन करना होगा. इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास कराना होगा. इसके बाद राष्ट्रपति इस पर अंतिम फैसला लेंगी. इन सब प्रक्रियाओं के बाद आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा.
विधानसभा को पहला सत्र चार नवंबर को प्रस्तावित
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का पहला सत्र चार नवंबर से प्रस्तावित है. राज्य के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री भी चुनाव में इसी वादे के साथ आए थे कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा. बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला इस संबंध में पीएम और सेंट्रल मिनिस्टर्स से मिलने दिल्ली जाएंगे. मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2024 को श्रीनगर में विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला लिया है. उपराज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने और उसे संबोधित करने की सलाह दी है.
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