Indian Law: विधेयकों में कुछ बदलाव के बाद फिर किया गया पेश

Indian Law: भारत सरकार ने आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए तीन विधेयकों को कुछ बदलाव के साथ फिर से पेश किया है। ये बिल हैं भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को तीन आपराधिक कानून विधेयकों के पुराने संस्करणों को वापस ले लिया था। इसने एक बयान जारी कर संकेत दिया कि संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित कुछ बदलाव करने के बाद बिलों को फिर से पेश किया जाएगा। विधेयकों को इस साल अगस्त में संसद के मानसून सत्र में पेश की गई थी।
Indian Law: बिलों में कुछ बदलाव के साथ पेश
भारत सरकार ने बिलों को अब कुछ बदलावों के साथ फिर से पेश किया गया है। संशोधित विधेयक में दो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, अर्थात् धारा 73 (बिना अनुमति के अदालती कार्यवाही प्रकाशित करना) और 86 (क्रूरता परिभाषित)। नई जोड़ी गई धारा 73 में कहा गया है कि जो लोग बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में अदालती कार्यवाही से संबंधित “किसी भी मामले” को बिना अनुमति के छापेंगे या प्रकाशित करेंगे, उन्हें दो साल की जेल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा।
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