Delhi NCR

दो माह तक बंधक बनाकर लगातार किया दुष्कर्म, अब दुष्कर्मी 20 साल तक काटेगा सजा

एक युवती को बंधक बनाकर दो माह तक दुष्कर्म करने वाले सुरक्षा गार्ड को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तेंद्र पाल की अदालत ने शुक्रवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि किशोरी खोड़ा थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के यहां रह रही थी।

एक युवती को बंधक बनाकर दो माह तक दुष्कर्म करने वाले सुरक्षा गार्ड को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तेंद्र पाल की अदालत ने शुक्रवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि किशोरी खोड़ा थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के यहां रह रही थी। वह खोड़ा में कहीं और रहता था। लड़की उसे जानती थी।

इस तरह अपराध को अंजाम दिया गया

23 मार्च 2021 को वह उसे अपना अपार्टमेंट दिखाने के बहाने खोड़ा ले गया। वहां उसने कमरा बंद कर लिया, लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया।

इसके बाद उसने उसे बंधक बनाकर रखा और दो महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने देव नारायण पर शक करते हुए 9 अप्रैल 2021 को उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। मई 2021 में पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, पीड़िता को ढूंढा और देव नारायण को गिरफ्तार कर लिया।

अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किये। पुख्ता सबूतों और गवाही के आधार पर अदालत ने दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई और उपरोक्त जुर्माना लगाया।

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