
New Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतिम मौका दिया है। अदालत ने कहा कि यदि प्रतिवादी एक सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
ईडी की याचिका और ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी
इस मामले में ईडी ने याचिका दायर की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त किए जाने के फैसले में जांच एजेंसी के खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 29 मार्च को केजरीवाल और अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किया था और ईडी के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की थीं।
जवाब दाखिल करने की अंतिम तिथि
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवादियों को अब केवल एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद यदि कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो उनके जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। अदालत ने मामले की सुनवाई पर सख्ती बरती है और सभी पक्षों से नियमों का पालन करने को कहा है।
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