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Delhi-NCR: दिल्ली सरकार ने अधिक उम्र वाले वाहनों को छोड़ने के लिए बनाया नया कानून

Delhi-NCR: जिन कार मालिकों के वाहन जब्त किए गए हैं, वे जल्द ही अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग ने “एंड ऑफ लाइफ” वाहन (EV) कानून को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है, जिसे अगले दो सप्ताह में अंतिम रूप दिया जाएगा

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त में 30 से अधिक कार मालिकों की कई शिकायतों और याचिकाओं के बाद विभाग कोमालिकों के वचनपत्र पर कई जब्त किए गए ईएलवी को जारी करने के लिए एक कानून बनाने का आदेश दिया। इस कानून में कहा गया था कि मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने ‘एंड ऑफ लाइफ’ कार कोराजधानी में नहीं चलाएंगे। बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा..

जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच, दिल्ली में कम से कम 50 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया था, जिनमें से अब तक 15,000 से अधिक वाहन पकड़े गए हैं। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगा दी।ये कानून दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए और वर्तमान नियमों का पालन करते हुए जब्त किए गए अधिक उम्र वाले वाहनों को रिहा करने का समाधान देगा। इस कानून के तहत, मालिकों को अपने पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पार्क करने या शहर की सीमा के भीतर सड़कों पर नहीं चलाने का वादा करना होगा। जब एक पुरानी कार को मरम्मत की जरूरत होती है, तो परिवहन विभाग को सूचित करना चाहिए और एक लॉरी या गाड़ी किराए पर लेना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिक उम्र वाले वाहनों के दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से छिपाने की योजना बनाई थी। साथ ही, सरकार चालक को छह महीने का समय भी देगी कि वह अपने वाहन के साथ क्या करना चाहिए। स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शहजाद आलम ने कहा कि लोगों को शपथ लेनी चाहिए कि वे सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी नहीं चलाएंगे और न ही पार्क करेंगे। उन्हें चार पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा जब उनके वाहन वापस मिल जाएगा। वे अपने कार को अपने निजी क्षेत्र में पार्क कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एमसीडी से पार्किंग प्रमाण लेना होगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि ये करने का पूरा प्रक्रिया बहुत सरल होगा और लोग इसे घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुराने वाहनों (पेट्रोल वाहनों के 15 वर्ष और डीजल वाहनों के 10 वर्ष) पर भी यही नियम लागू होंगे। उन्हें यह भी बताया कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास पुरानी विंटेज कारें हैं। 2021 में लागू होने वाली वर्तमान नीति के अनुसार दावा करने या पंजीकृत करने के लिए उनके लिए भी एक कॉलम होगा।

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