Delhi money laundering case: SC में आज सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट आज आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत की सुनवाई करेगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रही है।

26 मई को जैन को सशर्त छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि सत्येंद्र मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और बिना अनुमति दिल्ली छोड़ेंगे। 9 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी।

31 मई 2022 से, जैन जेल में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली।

ED का दावा: अब तक सत्येंद्र ट्रायल कोर्ट से 16 बार तारीख ले चुके हैं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि AAP नेता ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर बार-बार तारीख मांग रहे हैं क्योंकि उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसने अब तक जैन ट्रायल कोर्ट से 16 बार तारीख मांगी है।

जुलाई में Delhi’s Apollo Hospital में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई

21 जुलाई को जैन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने इस सूचना को ट्वीट किया था। उनकी प्रार्थना थी कि जैन स्वस्थ रहें।

सर्जरी के दौरान, 24 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 12 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा।

पहले 42 दिन की जमानत मिली

जैन को पहले 26 मई को मेडिकल कारणों से छह सप्ताह की जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। 11 जुलाई को उनका आखिरी जमानत दिन था। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा था-  “जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। न ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। जो भी इलाज करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करें।”

आपको बता दें कि जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी।

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