5 फरवरी को शाम 6:30 बजे तक बैन रहेगा एग्जिट पोल, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

Delhi Assembly Elections 2025 : 5 फरवरी को शाम 6:30 बजे तक बैन रहेगा एग्जिट पोल, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना
Delhi Assembly Elections 2025 : दिल्ली में दो दिन बाद 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। चुनाव आयोग के अनुसार 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम को 6.30 तक एग्जिट पोल पूरी तरह से बैन रहेगा। चुनाव आयोग ने बताया कि जब तक वोटिंग चलेगी तब तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाएगा। 6.30 के बाद मीडिया एग्जिट पोल चला सकती है। बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली के साथ ही दो अन्य राज्यों में भी वोटिंग होगी और चुनाव आयोग का ये नोटिफिकेशन उन दो राज्यों के लिए भी है।
चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे अधिकतम दो साल की सजा, जुर्माना, या दोनों दंड मिल सकते हैं। यह आदेश केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट और तमिलनाडु के इरोड में हो रहे उपचुनावों पर भी लागू होगा।

5 फरवरी को कहां-कहां है मतदान?
दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर और तमिलनाडु के इरोड में भी उपचुनाव हो रहे हैं।
एग्जिट पोल किस कहते हैं?
एग्जिट पोल चुनाव के दिन मतदान समाप्त होने के बाद किए जाते हैं, जिसमें मतदाताओं से यह पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। इन प्रतिक्रियाओं से चुनाव परिणाम की संभावनाओं का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि, यह भविष्यवाणी पूरी तरह से सटीक नहीं होती और इसे अंतिम परिणाम के रूप में नहीं माना जा सकता।
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