Punjab

सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग के लिए 28 दिन का बंदी कार्यक्रम, जल संसाधन विभाग ने जारी की अधिसूचना

Chandigarh : पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, 1873 (8 ऑफ 1873) के तहत जारी नियमों के नियम 63 के अंतर्गत, मौसम और फसलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग का कार्य करवाने के लिए 01-02-2025 से 28-02-2025 तक (दोनों दिन शामिल) 28 दिनों का बंदी कार्यक्रम रहेगा। इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सरहिंद फीडर का बंद होना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि क्षेत्रीय जल आपूर्ति व्यवस्था में भी सुधार लाने में सहायक होगा। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि इस सुधार कार्य के दौरान जल आपूर्ति में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जाएंगी।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिकारी रहें मौजूद

कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन भी किया गया था, जिसमें पी.डी.सी. सदस्य अनुराग कुंडू, श्रम मंत्री के सलाहकार करुण अरोड़ा और बी.ओ.सी.डब्ल्यू. वेलफेयर बोर्ड के उप सचिव जशनदीप सिंह कंग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों ने आगामी कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा की और यह सुनिश्चित किया कि इस अवधि के दौरान सभी आवश्यक उपायों को लागू किया जाएगा, ताकि किसानों और निवासियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

विभाग ने इस बंदी कार्यक्रम के बारे में क्षेत्रीय निवासियों और किसानों से सहयोग की अपील की है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पानी की आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी।

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