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Hit And Run Law: ‘हिट एंड रन’ कानून के खिलाफ चल रही हड़ताल हुई खत्म

Hit And Run Law: The ongoing strike against 'Hit and Run' law ends

Hit And Run Law: The ongoing strike against 'Hit and Run' law ends

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Hit And Run Law: 2 दिन से‘हिट-एंड-रन’ कानून के खिलाफ चल रही हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) ने मंगलवार (2 जनवरी) को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अजय भल्ला और ट्रांसपोर्टर्स के बीच बैठक सफल हुई। उन्होंने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। सभी ट्रांसपोर्टर्स से काम पर वापस लौटने की भी अपील की है।

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“नए कानून लागू करने में अभी समय है”

केंद्रीय गृह सचिव ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया। उन्होने ट्रांसपोर्टर्स को आश्वासन दिया की फिलहाल नए कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। उन्होने कहा की भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से चर्चा की जाएगी। विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

सरकार से बातचीत के बाद क्या बोले AIMTC के अध्यक्ष

गृह सचिव के साथ बातचीत सफल होने के बाद AIMTC के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अमृतलाल मदन ने कहा, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा और जुर्माने को रोक दिया है। आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं, हम नहीं चाहते कि आपको किसी की अगली बैठक नहीं हो जाती, तब तक कोई कानून नहीं थोपा जाएगा।”

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क्या है नया भारतीय न्याय सहिंता कानून?

भारतीय न्याय सहिंता कानून के तहत अब हिट-एंड-रन केस में आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर ड्राइवर भागने के बजाय पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है तो सजा 10 साल से घटकर 5 साल तक की हो सकती है। पहले हिट-एंड-रन केस में आरोपी को 2 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ता था। इसी कानून में अब बदलाव किए गए थे जिस पर ट्रक ड्राइवर्ज ने भारी रोष व्यक्त किया था।

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