Advertisement

Himachal Pradesh: DGP की अर्जी पर SC ने Transfer पर लगाई रोक

Share
Advertisement

Himachal Pradesh: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को पालमपुर के एक व्यवसायी की शिकायत के आधार पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी को पहले नहीं सुना गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने उच्च न्यायालय से 26 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की कुंडू की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि आयुष विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में कुंडू के स्थानांतरण पर भी उच्च न्यायालय का आईपीएस अधिकारी के आवेदन पर निर्णय तक रोक रहेगा।

Advertisement

Himachal Pradesh: अधिकारी को उच्च न्यायालय ने नहीं दिया मौका

न्यायामूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा,  “याचिकाकर्ता के रिकॉल आवेदन पर निर्णय होने तक, स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक रहेगी। चूंकि याचिकाकर्ता की नई पोस्टिंग उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार है, इसलिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा ”। यह आदेश इस सप्ताह की शुरुआत में कुंडू द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया गया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि उच्च न्यायालय ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना 26 दिसंबर को उनके खिलाफ अनुचित निर्देश जारी किया था।

Himachal Pradesh: कोर्ट ने अधिकारियों को स्थानांतरित करने का दिया निर्देश

बता दें कि 26 दिसंबर को, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को डीजीपी और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया ताकि वे पालमपुर के व्यवसायी निशांत शर्मा की जबरन वसूली और जान को खतरा होने की शिकायत की जांच को प्रभावित न करें। 28 अक्टूबर को दायर अपनी शिकायत में, पालमपुर स्थित व्यवसायी निशांत शर्मा ने अपने व्यापारिक भागीदारों से उन्हें, उनके परिवार और संपत्ति को खतरे का आरोप लगाया था। शर्मा ने कुंडू के आचरण पर भी सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि अधिकारी ने उन्हें फोन किया था और शिमला आने के लिए कहा था।

ये भी पढ़ें- Cash For Query: TMC सांसद की याचिका पर लोकसभा Secretary General को SC का नोटिस

Follow us on: https://twitter.com/HindiKhabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *