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ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर SC ने लगाई रोक, हिंदु पक्ष की मांग पर टली सुनवाई

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कोर्ट में परिसर में मिले ‘शिवलिंग’ पर पूजा-अर्चना की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी इसी याचिका में बेसमेंट की दीवारों को गिराने और अधिक सबूत जुटाने के लिए मलबा हटाने की भी मांग की गई है।

ज्ञानवापी मामला
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ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर कल दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सुनवाई टालने की मांग की है और अपना जवाब दाखिल करने के लिए कल तक का वक्त मांगा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि इस मामले (ज्ञानवापी मामला) पर तुरंत सुनवाई की जाए।

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सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दोपहर तीन बजे सुनवाई होगी तब तक के लिए वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली बेंच सुनवाई कर रही है। 

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हमने अभी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। कोर्ट से हम अतिरिक्त समय की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी नए घटनाक्रम हुए हैं। ऐसे में सभी अपडेट के साथ हम सुनवाई के लिए जाएंगे।

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बता दें कोर्ट में परिसर में मिले ‘शिवलिंग’ पर पूजा-अर्चना की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी इसी याचिका में बेसमेंट की दीवारों को गिराने और अधिक सबूत जुटाने के लिए मलबा हटाने की भी मांग की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए इलाके से पाइपलाइन (जिसके जरिए नमाजियों को वुजू करने के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है) को स्थानांतरित करने के निर्देश की मांग करने वाली एक अन्य याचिका सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे ने दायर की थी। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।

चार दिनों तक चले सर्वे में खींची गई करीब 1500 तस्‍वीरों और 12 घंटे की विडियोग्राफी के आधार पर ज्ञानवापी की रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। टीम ने नक्शे और नाप-जोख की जांच की है। मस्जिद के नीचे के चार तहखानों, मस्जिद के ऊपरी हिस्‍से, गुंबद आदि का सर्वे हुआ है। हिंदू पक्ष ने कहा कि रिपोर्ट उनके दावे को मजबूत करेगी। जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सर्वे में कहीं कुछ नहीं मिला है

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