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Delhi HC: शेफ कुणाल कपूर की तलाक अर्जी को दिल्ली HC ने दी मंजूरी, कोर्ट ने भी माना पत्‍नी करती थी ‘क्रूरता’

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Delhi HC: सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को ‘क्रूरता ’के आधार पर पत्नी से तलाक की मंजूरी मिल गई है। कुणाल कपूर और उनकी पत्नी काफी समय से अलग-अलग रह रहे थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक को लेकर ये बड़ा फैसला सुना या है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार, 2 अप्रैल को सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी अलग रह रही पत्नी से तलाक की मंजूरी दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर कुणाल कपूर के तलाक को मंजूरी दी है.

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हाईकोर्ट ने कहा कि कुणाल कपूर के प्रति महिला का व्यवहार गरिमा और सहानुभूति वाला नहीं था. दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक से इनकार करने वाले एक फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कुणाल कपूर की अपील को स्वीकार कर लिया. हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानून की भलीभांति स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक रूप से जीवनसाथी के खिलाफ लापरवाहीपूर्ण, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के समान है.

Delhi HC: 2012 में बेटा पैदा हुआ

टीवी शो मास्टर शेफ के जज कुणाल कपूर का विवाह अप्रैल 2008 में हुआ था और 2012 में उनका एक बेटा हुआ था। याचिका में कपूर ने अपनी पत्नी पर उनके माता-पिता का कभी सम्मान नहीं करने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया।

हालाँकि, उनकी पत्नी ने उन पर झूठे आरोप लगाकर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि वह हमेशा अपने पति के साथ एक अच्छे जीवनसाथी की तरह व्यवहार करने की कोशिश करती थी और उनके प्रति वफादार थी।

पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने उसे अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी। अदालत ने कहा कि कलह हर शादी का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन जब ऐसे झगड़े जीवनसाथी के प्रति अनादर और उपेक्षा का रूप ले लेते हैं, तो शादी अपनी पवित्रता खो देती है।

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