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Breaking: इमरान खान को मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक दी है। कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि पाकिस्तान की एक निचली अदालत ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने उनके 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी।

वहीं अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की दो सदस्‍यीय बेंच ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया। इमरान खान को 5 अगस्‍त को गिरफ्तार करके अटक जेल में रखा गया था। पीटीआई की ओर से इसे संविधान की जीत बताया गया है।

क्या है तोशाखाना मामला?

तोशाखाना कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को रखा जाता है। नियमों के तहत किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशखाना में रखा जाना जरूरी है। इमरान खान साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे। उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशखाना में जमा करा दिया था, लेकिन इमरान खान ने बाद में तोशखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया।

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