Advertisement

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब महिला कर्मचारियों की सहमति के बिना नहीं लगेगी नाइट शिफ्ट, पढ़ें पूरी ख़बर

Share

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश (UP Government News) दिया गया है कि किसी भी महिला कार्यकर्ता को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

UP Government News
Share
Advertisement

लखनऊ: यूपी की योगी सरकार (UP Government News) महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही सख्त रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए कामकाजी महिलाओं को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी महिला कार्यकर्ता को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं, काम करने पर उनको मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी प्रदान करने का आदेश दिया है।

Advertisement

Read Also:- चंपावत में धुआंधार चुनाव प्रचार, CM योगी ने धामी के लिए ठोकी चुनावी ताल

अब महिला कर्मचारियों की सहमति के बिना नहीं लगेगी नाइट शिफ्ट

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश (UP Government News) दिया गया है कि किसी भी महिला कार्यकर्ता को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी प्रदान किया जाए। यह आदेश सरकारी के साथ प्राइवेट ऑफिसों में भी लागू होगा।

ऑफिस में महिलाएं सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक करेंगी काम

इस आदेश के बाद साफ है कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुलाया जा सकता है और न ही देर रात तक ड्यूटी कराई जा सकती है। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार का यह आदेश सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों के लिए है। इस फैसले से जाहिर तौर पर महिलाओं में खुशी का माहौल होगा।

Read Also:- देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का PM मोदी ने किया उद्घाटन, जानें ये कैसे करता है काम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *