पापरा एक्ट रियल एस्टेट सेक्टर को नियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम : अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री, पंजाब

Aman Arora

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Aman Arora : पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2024 के संबंध में प्रतिक्रिया दी. पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2024 को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए एक बड़ी राहत बताते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस महत्वपूर्ण कदम को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की आम लोगों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता और राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर को नियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों की समस्याओं के समाधान और भविष्य में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए इस बिल को लाने के लिए राज्य सरकार ने ढाई साल तक कड़ी मेहनत की है।

उन्होंने पिछली सरकारों की अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा देने वाले कॉलोनाइज़रों का समर्थन करने के लिए निंदा की, जिसके परिणामस्वरूप आज शहरों में झुग्गी बस्तियां बन गई हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय की सरकारों ने पापरा एक्ट, 1995 में साल 2014, 2016 और 2018 के दौरान संशोधन किए, लेकिन इन संशोधनों ने आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय मुख्य रूप से अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दिया। ऐसी खराब नीतियों के कारण आज राज्य भर में लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियां हैं।

अमन अरोड़ा ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने 500 गज तक के प्लॉटों के लिए 31 जुलाई, 2024 से पहले लिखित बयाना (सेल एग्रीमेंट), मुख्तियारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) और बैंक के माध्यम से लेन-देन किया है, वे इस साल 2 नवंबर तक बिना किसी आपत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

विपक्ष की चिंताओं पर विराम लगाते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि इस एक्ट का उद्देश्य अवैध या अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना नहीं है, बल्कि यह अवैध कॉलोनियों में 500 गज तक के प्लॉटों की  रजिस्ट्रेशन करने पर केंद्रित है। इस कदम का उद्देश्य पिछली सरकारों की, जो ऐसी खराब प्रथाओं को बढ़ावा देती रही हैं, के उलटअवैध कॉलोनियों पर पूर्ण रोक लगाना है। बता दें कि 31 जुलाई से पहले बयाना या बैंक के माध्यम से लेन-देन न करने वाले प्लॉट इस एक्ट के दायरे में नहीं आएंगे।

रिपोर्टः अमित कुमार, संवाददाता, चंडीगढ़

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