UCC News: SC के बाद दिल्ली HC का UCC लागू करने वाली याचिकाओं की सुनवाई से इंकार, कहा- “हम नहीं दें…”

Delhi High Court on UCC
UCC News: देश में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू करने को लेकर दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इस बारे में फैसला लेने का अधिकार और कार्य दोनों देश की विधायिका का है। हम सरकार को इस मामले पर कानून लाने के आदेश नहीं दे सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने इस बात पर जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मसले पर वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर ‘जेंडर न्यूट्रल’ और ‘रिलीजन न्यूट्रल’ की याचिका को खारिज कर चुका है, ऐसे में हम विधायिका को इस संबंध में कानून लाने के दिशा-निर्देश नहीं दे सकते हैं।
कोर्ट का रूख देखते हुए इसके बाद याचिकाकार्ताओं ने अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया, कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन पहले से ही विचार कर रहा है. अगर याचिकाकर्ता चाहे तो अपने अपने सुझावों के साथ लॉ कमीशन का रूख कर सकते हैं।
SC ने दखल देने से किया था इंकार
आपको बता दें कि इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग को लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस मामले में दखल देने से साफ इंकार कर दिया था। जिसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मसले पर हाथ डालने से साफ इंकार कर दिया है।
क्या है समान नागरिक संहिता कानून ?
यूसीसी को आसान भाषा में समझाया जाए तो समान नागरिक संहिता कानून देश में सभी धर्मों, समुदाओं के लिए एक कानून एक समान कानून होने की वकालत करता है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आने वाले यह कानून अगर लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे।
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