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उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा लागू ,बदल जाएंगी ये चीजें, जानें

Uttarakhand News : उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। UCC लागू होने के बाद शादी तलाक मेंटिनेंस संपत्ति का अधिकार और गोद लेने व उत्तराधिकार समेत तमाम नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा।

उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर करीब साढ़े बारह बजे इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर आज वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।

उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पोर्टल लॉन्च करने के साथ-साथ यूसीसी की नियमावली भी जारी करेंगे। गृह सचिव की तरफ से सभी विभागों के चीफ और पुलिस अधिकारियों को आज के कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। आप को बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी तलाक मेंटिनेंस संपत्ति का अधिकार गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।

नियम अलग नहीं हो सकते

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं फिर चाहें वो किसी भी धर्म जाति या लिंग के हों उनके लिए एक ही कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही शादी तलाक लिव इन रिलेशनशिप बच्चा गोद लेने के अधिकारों में एकरूपता नजर आती है। धर्म के आधार पर नियम अलग नहीं हो सकते।

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे

साल 2022 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने ये वादा किया था कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सत्ता संभाली तो मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की अनुमति दी थी।

उत्तराखंड आज सेयूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले असम समेत कई राज्यों ने भी यूसीसी अधिनियम को एक मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा जताई है।

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