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गौतम नवलखा को जमानत देते हुए कोर्ट की टिप्पणी, प्रथम दृष्टया सबूत नहीं

Bhima Koregaon: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा को जमानत देते हुए कहा था कि यह दिखाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है कि कार्यकर्ता गौतम नवलखा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत किसी भी आतंकवादी कृत्य में शामिल थे। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और एसजी डिगे की बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से संकेत मिलता है कि नवलखा को अधिक से अधिक प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) का सदस्य कहा जा सकता है और इसलिए, यह केवल धारा 13 (गैरकानूनी) के तहत अपराध को आकर्षित करेगा।

Bhima Koregaon: प्रथम दृष्टया नहीं कोई सबूत

कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सबूत नहीं है कि नवलखा ने यूएपीए की धारा 15 के तहत कोई आतंकवादी कृत्य किया है। कोर्टन  आगे टिप्पणी करते हुए कहा, “वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर विज्ञापित किया गया है, किसी भी तरह से प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अपीलकर्ता ने यूएपीए की धारा 15 के तहत विचार किए गए किसी ‘आतंकवादी कार्य’ को अंजाम दिया है या उसमें शामिल है।

Bhima Koregaon: अपीलकर्ता का इरादा कथित अपराध करने का

न्यायालय ने आगे कहा कि हमारे अनुसार, रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि, अपीलकर्ता का इरादा कथित अपराध करने का था, इससे अधिक नहीं। अदालत ने कहा, ”उक्त इरादे को यूएपीए की धारा 15 को आकर्षित करने के लिए आतंकवादी कृत्य करने की तैयारी या प्रयास में तब्दील नहीं किया गया है।” खंडपीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रिकॉर्ड अधिक से अधिक कथित अपराध करने के इरादे को दर्शाता है, न कि अपराध की वास्तविक तैयारी या कमीशन में इसका अनुवाद।

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