
2000 रुपए के नोट बैंकों में लौटाने का आदेश ने सिर्फ 5 दिनों की अवशेष अवधि दी है। हालांकि, इस समय तक करीब 25 हजार करोड़ रुपए के 2000 के नोट बैंकों में नहीं वापस लौटे हैं। आरबीआई (RBI) ने इस साल 19 मई को जारी सर्कुलर में इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करने या बदलने का आदेश दिया था। इसके बाद भी, लोगों के पास 7% नोट अब भी हैं।
RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने की यह सलाह दी है, लेकिन इसके बाद भी यह नोट लीगल रहेगा। यह केवल लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे इन नोटों को बैंकों में वापस कर सकें।
नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ की जरूरत नहीं होगी, और एक बार में ₹20,000 की सीमा तक आप बिना किसी संदर्भ देने ₹2000 के नोटों को बदल सकते हैं। अगर आपका बैंक खाता है, तो आप अपने खाते में कितने भी 2000 के नोट जमा कर सकते हैं।
यदि किसी के पास 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट जमा नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और वे इन नोटों का वापस भी लेने का अधिकार रखते हैं।
2000 के नोटें 2016 में आए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। उनके स्थान पर 500 के नए नोट और 2000 के नोट जारी किए गए थे। RBI ने अब 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है और 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए हैं।
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