
Uttar Pradesh : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि हालांकि समाज में ‘लिव-इन’ रिलेशन को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी युवा वर्ग इन संबंधों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक ठोस रूपरेखा तैयार करने और समाधान खोजने का समय आ चुका है। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हम एक बदलते समाज में जी रहे हैं, जहां परिवार, समाज और कार्यस्थल पर युवा पीढ़ी के नैतिक मूल्य और सामान्य आचरण में बदलाव आ रहा है।
अदालत ने यह टिप्पणी वाराणसी जिले के आकाश केशरी को जमानत देने के साथ की। आकाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सारनाथ थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि आकाश ने शादी का वादा करके एक युवती से शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इंकार कर दिया।
लिव इन संबंध को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है : कोर्ट
अदालत ने कहा, जहां तक ‘लिव-इन संबंध’ का सवाल है, इसे कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन युवा लोग ऐसे संबंधों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि युवा, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अपने साथी के प्रति अपने उत्तरदायित्व से आसानी से बच सकते हैं, इसलिए ऐसे संबंधों के प्रति उनका आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है।” सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मुकदमे की यह कहानी मनगढ़ंत है क्योंकि पीड़िता बालिग है और दोनों के बीच परस्पर सहमति से शारीरिक संबंध बने। पीड़िता करीब छह साल तक आरोपी के साथ लिव इन संबंध में रही और गर्भपात कराने का आरोप झूठा है। वकील ने कहा कि आरोपी युवक ने कभी शादी का वादा नहीं किया और दोनों पारस्परिक सहमति से इस संबंध में रहे।
नोएडा में लिव इन पार्टनर ने किया सुसाइड
बता दें कि इससे पहले नोएडा में एक इंजीनियर के कथित तौर पर खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने उसके साथ ‘लिव इन’ में रहने वाली युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि मूलरूप से शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद निवासी मयंक चंदेल (27) ने 13 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर-73 में महादेव अपार्टमेंट के एक फ्लैट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जहां वह प्रीति सागर नाम की युवती के साथ ‘लिव-इन’ में रहता था।
सेक्टर-113 के थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि मयंक चंदेल की मां ने मंगलवार रात एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने प्रीति सागर पर अपने बेटे को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी के अनुसार, शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि प्रीति मयंक को ताने मारती थी, जिससे वह मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।
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