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UP Nagar Nikay Chunav: नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- ‘बगैर OBC आरक्षण निकाय चुनाव करवाए यूपी सरकार’

UP Nagar Nikay Chunav: मंगलवार को यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि इस बार बगैर आरक्षण के निकाय चुनाव करवाए जाएं। कोर्ट के इस फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल कैटगरी में मानी जाएंगी।

नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को बगैर आरक्षण निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है।

अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्‍ट ना हो, तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया।

लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार की तरफ से निकाय चुनाव में किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। अदालत ने निकाय चुनाव तत्काल कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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