Uttar Pradesh

UP: इलाहाबाद HC ने एक बार फिर योगी सरकार की घरों के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर लगाई रोक

UP: महाकुंभ के दौरान मार्ग चौड़ीकरण करने के लिए घरों को ध्वस्तीकरण करने के नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इलाहाबाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यह रोक लगाई है।

संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से लगने वाले महाकुंभ मेले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। महाकुंभ के दौरान मार्ग चौड़ीकरण करने के लिए घरों को ध्वस्तीकरण करने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रयागराज में फाफामऊ पुल के नजदीक रास्ते को चौड़ा करने के लिए कई घरों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था।

हाईकोर्ट से दखल देने की गुहार लगाई

नोटिश में कहा गया था कि, एक हफ्ते में घरों को खुद ही तोड़ने के लिए कहा गया था ऐसा नहीं करने पर बुलडोजर के जरिए घर गिराए जाने की बात कही गई थी। इस नोटिस को लेकर कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकार्ताओं ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दखल देने की गुहार लगाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई हुई। जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस अनीस गुप्ता की डिवीजन बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई है।

ध्वस्तीकरण की नोटिस पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण की नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में नोटिस जारी किए जाने पर नाराजगी भी जताई है। वही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस प्रक्रिया को जरूरी बताया गया था. याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है

13 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे कुंभ मेले को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है, महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए प्रयागराज में सुविधाओं को बेहतर करने का काम योगी सरकार कर रही है. इस बार महाकुंभ में 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है।

यह भी पढ़ें : बीजेपी ने राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास और आपराधिक धाराओं में दी शिकायत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button