शिवसेना के नाम, चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने पर चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

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शनिवार को चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया था।

शिवसेना उद्धव ठाकरे
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‘असली’ शिवसेना पर हक को लेकर एकनाथ शिंदे से तनातनी के बीच उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है।

इस बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों ने औपचारिक रूप से चुनाव आयोग को अपनी पसंद के तीन चुनाव चिन्ह और नाम सौंपे हैं।

शनिवार को चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया था।

पोल पैनल के सूत्रों ने पुष्टि की कि दोनों गुटों द्वारा वैकल्पिक प्रतीक और नाम जमा किए गए हैं। चुनाव आयोग अब यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच करेगा कि उनके द्वारा मांगे गए प्रतीक समान नहीं हैं और किसी अन्य पार्टी द्वारा उपयोग नहीं किए जा रहे हैं।

संगठन के नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंद्वी गुटों के दावों पर एक अंतरिम आदेश में, आयोग ने उन्हें सोमवार तक तीन अलग-अलग नाम विकल्प और अपने संबंधित समूहों को आवंटन के लिए कई मुफ्त प्रतीकों का सुझाव देने के लिए कहा।

ठाकरे ने रविवार को आयोग से तीन प्रतीकों- एक त्रिशूल, जलती हुई मशाल और उगते सूरज- में से एक को अंतिम रूप देने और एक नाम उपचुनाव से पहले बिना देरी किए के लिए कहा था।

ठाकरे धड़ा महाराष्ट्र में उपचुनाव लड़ रहा है। शिंदे समूह की सहयोगी भाजपा ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चूंकि 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है, इसलिए चुनाव आयोग के दो गुटों के वैकल्पिक चुनाव चिन्हों और नामों पर जल्द ही फैसला आने की संभावना है।

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